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एनेस्थीसिया के दौरान रीढ़ की हड्डी की चोट और लापरवाही के बीच कोई निर्णायक संबंध नहीं ...

Source: , Posted On:   22 October 2024

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पीठासीन सदस्य जस्टिस राम सूरत राम मौर्य और श्री भरत कुमार पांड्या (सदस्य) की खंडपीठ ने 'ओपल अस्पताल' और उसके दो डॉक्टरों द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। यह माना गया कि शिकायतकर्ता की रीढ़ की हड्डी की चोट को एनेस्थीसिया के दौरान कथित लापरवाही से जोड़ने वाले निर्णायक सबूतों की कमी थी, क्योंकि विशेषज्ञ की राय और एमआरआई रिपोर्ट सेवा में कमी के दावों का समर्थन नहीं करते थे।

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